भोपाल। मध्यप्रदेश में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक तरफ जहां जनजातीय कार्य विभाग की 23 सीएम राइज योजना में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए 678 करोड़ 82 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। 23 स्कूल भवन निर्माण कार्य में से 11 के निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग 6 कार्य के निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम और 6 कार्य के निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग और अधोसंरचना विकास निगम को देने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश की जनता सहित युवा और हितग्राहियों के लिए कैबिनेट में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। युवाओं के हित में बड़े फैसले से वे मंत्री परिषद ने रूसा परियोजना में दमोह राजगढ़ बड़वानी छतरपुर खंडवा सिंगरौली और विदिशा में एक-एक नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय की स्थापना के लिए 336 शैक्षणिक और 200 अशैक्षणिक सहित कुल 536 नवीन पद निर्माण आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए 12658 लाख रूपए की स्वीकृति दी है।
बड़े निर्णय में शिवराज और उनके मंत्रियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन परिवहन व्यय पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ाकर ₹90 प्रति कुंतल किया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 200 से अधिक राशन कार्ड होने और पूर्वकालिक विक्रेता होने पर ₹10500 प्रतिमाह दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट में लिया गया।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशन कार्ड और पूर्वकालिक विक्रेता होने पर 6000 रूपए प्रति माह उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि अंशकालीन विक्रेता होने पर 3000 रूपए प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा दुकान में 1514 पंचायतों में नवीन दुकान खोलने पर खाद्यान्न में कमीशन 6000 रूपए प्रतिमाह दिए जाने पर भी फैसला लिया गया है।
साथ ही खाद्यान्न के परिवहन हैंडलिंग में प्रति क्विंटल राशि 65 से बढ़ाकर 70 प्रति क्विंटल किए जाने का निर्णय लिया गया है, उचित मूल्य दुकान केपीओएस से अतिरिक्त मार्जिन राशि 17 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 21 प्रति क्विंटल की गई है, राज्य सरकार द्वारा नियमित 50% राशि के अतिरिक्त 52 करोड़ 20 लाख प्रति माह के जाने का फैसला लिया गया।
फसल अवशेष प्रबंधन योजना
इसके अलावा नरवाई जलाने की प्रथा को कम करने और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना को संचालित करने का भी निर्णय लिया है। योजना के तहत कृषि यंत्रों को चिन्हित कर किसानों द्वारा इसके क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाना है, लघु सीमांत महिला सहित sc-st किसानों को 50% जबकि अन्य किसानों को 40% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित के लिए अनुदान सहायता प्राप्त कराने के लिए नवीन योजना संचालित की जाएगी। प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने प्रसंस्करण प्रोत्साहन को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
211 पदों का सृजन
इसके अलावा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम को सुचारू संचालन के लिए 211 पदों की सृजन को अनुमोदित किया जाना है, पूर्व में स्वीकृत 198 पद की कार्योत्तर स्वीकृति और 13 नवीन पद की स्वीकृति दी गई है, वहीं निगम में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते और स्थापना व्यय के लिए प्रतिवर्ष 15 करोड रुपए अनुदान 5 वर्षों के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
मत्स्य विकास योजना
मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना को 2 वर्ष 2024 तक के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके बढ़ावे और मत्स्य उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।
121 नवीन पदों का सृजन
चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण और कार्य के लिए सिविल विंग के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा कार्यालय आयुक्त और पांच उप संभाग कार्यालय भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर और रीवा में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 121 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक की लागत से इसका निर्माण किया जाना है।
हवाई पट्टी के विस्तार
रीवा हवाई पट्टी पर 8072 टाइप विमानों में परिचालन के लिए वीएफआर और आईएफआर विकसित करने वर्तमान हवाई पट्टी के विस्तार विकास के लिए तहसील हुजूर में ग्राम उमरी की 1.948 हेक्टेयर ग्राम चोरहाटा में 7.199 हेक्टेयर, चोरहटी में 5.391 हेक्टेयर और ग्रामीण आगडाल में 10.735 हेक्टेयर कुल 25.273 हेक्टेयर भूमि विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है।
सहायता राशि का निर्धारण
उद्योग संवर्धन नीति 2010 -14 अंतर्गत वृहद श्रेणी के उद्योग के लिए उद्योग निवेश संवर्धन सहायता सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का प्रावधान किया गया। सुविधा का लाभ लेने के लिए शासनादेश जारी किए गए हैं। 22 जून 2018 में उल्लेखित गणना सूत्र में विक्रय गणित की गणना में विक्रय की गई वस्तु के मूल्य के आधार पर सहायता राशि का निर्धारण किए जाने का निर्णय लिया गया है।
टोल संग्रहण
इसके अलावा इंदौर उज्जैन मार्ग पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से 26 सितंबर 2034 तक टोल संग्रहण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तो लगाने की कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इंदौर उज्जैन मार्ग पर दूरी आधारित मूल टोल दरें प्रभावी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इंदौर-उज्जैन मार्ग पर निम्नानुसार वाहनों की श्रेणी को टोल से छूट जाने की स्वीकृति प्रदाय की गई, (1) भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर हो। (2) संसद के सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्यों के यान। (3) भारतीय सेना के समस्त यान जब ड्यूटी पर हों। (4) एम्बुलेंस। (5) फायर बिग्रेड। (6) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान। (7) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली तथा बैलगाड़ियाँ। (8) आटो रिक्शा, दुपहिया वाहन। (9) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। (10) भूतपूर्व सांसदों एवं विधायकों के एक यान।
इसके अलावा जिला नर्मदा पुरम स्थित राजस्व विभाग के ट्रैक्टर स्कीम ओल्ड इटारसी वार्ड नंबर 1 सहित अन्य संपत्तियों के निर्वर्तन का भी निर्णय लिया गया है।इन्दौर स्थित राजस्व विभाग की वार्ड नं 50, पिपल्याहाना, भू खण्ड पार्ट 01 सर्वे क्रमांक 471 क्षेत्रफल 1380 वर्गमीटर एवं पार्ट 02 सर्वे क्रमांक 472 क्षेत्रफल 3700 वर्गमीटर, पार्सलों के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार को पार्ट-1 की उच्चतम निविदा राशि 10 करोड़ 59 लाख 48 हजार रूपये और पार्ट-2 की उच्चतम निविदा राशि 28 करोड़ 16 लाख 44 हजार रुपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।