शिवराज सरकार का तोहफा, मार्च में लागू होगी ये बड़ी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000, ये होंगे पात्र, जानें नियम…

भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होली से पहले एमपी की महिलाओं-बेटियों और बहनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मार्च से शिवराज सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाड़ली बहना योजना लागू होने जा रही है, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में 5 सालों में 60 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इस योजना में किसे और कैसे लाभ मिलेगा, क्या नियम, गाइडलाइन और पात्रता रहेगी इसकी सारी जानकारी नीचे दी गई है। दरअसल, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023” का अनुमोदन किया गया।इसमें प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी।योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।

कितना आएगा खर्च

इसके अलावा अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है। खबर है कि महिला बाल विकास विभाग ने 2023-24 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगले पांच साल में योजना में 61,890.84 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से खाता खोला जाएगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

  1. आधार कार्ड
  2. आवेदनकर्ता की फोटो
  3. मोबाइल नंबर
  4. बैंक खाते की जानकारी
  5. आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
  6. वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)
  7. मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र

पात्रता-नियम

  1. जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और उन्हें 1000 रूपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
  2. वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी।
  4. ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  5. जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
  6. वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी।
  7. अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।
  8. वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।
  9. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।

ऐसे बनेगी हितग्राहियों की लिस्ट

  1. लाडली बहना योजना के फाॅर्म भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में सभी वार्डों में एक से ज्यादा जगहों पर माइक्रो प्लान बनाकर कैम्प लगाए जाएंगे।
  2. ग्राम पंचायत के सचिव तथा वार्ड प्रभारी हितग्राही महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन भरवाएंगे।
  3. महिलाओं को पहले से ही प्रपत्र में जानकारी भरकर देनी होगी।
  4. ये प्रपत्र ग्राम पंचायतों, वार्ड कार्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया फ्री रहेगी।
  5. यदि कोई नाम छूट गया है या गलत जानकारी देकर नाम जुड़ा है, तो आपत्तियों के बाद सुधार किया जा सकेगा। आपत्तियों के लिए ग्राम, वार्ड के प्रभारी को लिखित और 181 पर ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
  6. ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत के सीईओ, उस एरिया के नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।
  7. नगर परिषद क्षेत्र में आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, नगर परिषद CMO, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।
  8. नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के DPO की समिति बनाई जाएगी।
  9. आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।

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