शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 मार्च को लॉन्च होगी ये योजना, भरे जाएंगे प्रपत्र, हर महीने मिलेंगे 1000, CM ने दिए ये निर्देश, ये होंगे पात्र…

भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होली से पहले महिलाओं-बेटियों और बहनों को लाड़ली बहना योजना का बड़ा तोहफा देने जा रही है।कैबिनेट बैठक में मंजूरी और बजट में प्रावधान के बाद यह योजना 5 मार्च को लान्च होगी, इस मौके पर करीब 1 लाख महिलाओं के जुटने का अनुमान है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। योजना से गरीब वर्ग की महिलाएँ प्रतिमाह 1000 रूपए प्राप्त करेंगी। योजना के लिए पात्रता संबंधी जिला स्तर तक पूरा विवरण भेजा गया है।

5 मार्च को एमपी में लॉन्च होगी लाड़ली बहना योजना 

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह योजना भोपाल में रविवार 5 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना विधिवत लांच की जाएगी। कार्यक्रम में भोपाल के अलावा निकटवर्ती जिलों की बहनें भी शामिल होंगी। कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। महिला-बाल विकास विभाग ने जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश भेजे हैं। बहनों के प्रपत्र भरवाने के दौरान बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने, आधार एनरोलमेंट और उसके अपडेशन के साथ अन्य तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में भी बताया गया है।

पूर्ण प्रशिक्षण दें, प्रक्रिया सरल हो, एक्शन मोड में रहे प्रशासनिक अमला : CM

सीएम शिवराज ने निर्देश दिए है कि प्रपत्र भरवाने वाले अमले को इस कार्य का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे योजना के लिए पात्र बहनों की समुचित सहायता कर सकें। योजना के प्रपत्र भरवाने के लिए अमले को प्रशिक्षित कर इस कार्य में दक्ष बनाया जाए। जिलों में इस माह प्रत्येक वार्ड और ग्राम स्तर पर होने वाले शिविरों में बहनें एकत्र होंगी। योजना की तैयारियों में कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायतें न आएँ। प्रशासनिक अमला मिशन मोड में कार्य करें। कोई भी पात्र बहनें छूटे नहीं। फार्म भरने की प्रक्रिया सरल हो। जन-प्रतिनिधि भी सहभागी बनें। प्रपत्र भरवाने के कार्य में पूरी पारदर्शिता हो।

लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ पर नगरीय निकायों में लगेंगे 23360 पौधे

सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने 64 वें जन्म-दिवस यानि 5 मार्च को ‘लाड़ली बहना योजना’  (Chief Minister Ladli Bahna Yojana-2023)का शुभारंभ करेंगे। इस दिन सभी 413 नगरीय निकायों में “शिव वाटिका” बनाई जाएँगी। शिव वाटिका में 23 हजार 360 पौधे लगाये जायेंगे।खास बात ये है कि शिव वाटिका में महिलाओं द्वारा प्राथमिकता से पौध-रोपण किया जायेगा। स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता से लगाया जायेगा।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई को 5 मार्च को होने वाले पौध-रोपण की सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये हैं।

जरूरी दस्तावेज 

आधार कार्ड,आवेदनकर्ता की फोटो,मोबाइल नंबर,बैंक खाते की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक), मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र

लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता-नियम

  1. योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और उन्हें 1000 रूपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
  2. पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाओं को भी इस दायरे में रखा जा सकता है, इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी।
  3. अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।
  4. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।

ये योजना से बाहर

  1. जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
  2. वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी।
  3.  ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे तैयार होगी हितग्राहियों की लिस्ट

  1. लाडली बहना योजना के फाॅर्म भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में सभी वार्डों में एक से ज्यादा जगहों पर माइक्रो प्लान बनाकर कैम्प लगाए जाएंगे।ग्राम पंचायत के सचिव तथा वार्ड प्रभारी हितग्राही महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन भरवाएंगे।
  2. महिलाओं को पहले से ही प्रपत्र में जानकारी भरकर देनी होगी।ये प्रपत्र ग्राम पंचायतों, वार्ड कार्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया फ्री रहेगी।
  3. यदि कोई नाम छूट गया है या गलत जानकारी देकर नाम जुड़ा है, तो आपत्तियों के बाद सुधार किया जा सकेगा। आपत्तियों के लिए ग्राम, वार्ड के प्रभारी को लिखित और 181 पर ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
  4. ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत के सीईओ, उस एरिया के नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।नगर परिषद क्षेत्र में आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, नगर परिषद CMO, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।
  5. नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के DPO की समिति बनाई जाएगी। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।

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