भोपाल : मध्य प्रदेश में आज से यानि 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू हो गई है। आज से प्रदेश के सभी शराब अहातों में ताले लग जायेंगे और नये अहाते खोले जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अब प्रदेश की शराब दुकानों के पास संचालित करीब 2600 अहाते उन लोगों के लिए यादें बन जायेंगे जो यहाँ बैठकर जाम छलकाते थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है।

आज से शराब अहाते और शराब बार पर ताला
मध्य प्रदेश में आज से नई शराब नीति के तहत लागू नियम प्रभावी होंगे, इस नीति के सबसे अहम नियम के तहत आज से शराब दुकानों में संचालित “शराब अहाते” और “शॉप बार” बंद हो जायेंगे, लोग अब शराब दुकान के पास शराब नहीं पी सकेंगे, नए अहाते खोलने की अनुमति नहीं होगी, स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होंगी। पहले यह दूरी 50 मीटर थी।
ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा निलंबित
नई शराब नीति के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने का भी प्रावधान है, यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, दूसरी बार फिर वही व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते मिला तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जायेगा।