शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, उच्च पद का वेतनमान सहित एक दर्जन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, कर्मचारियों-युवाओं सहित छात्रों को मिलेगा लाभ…

भोपाल : मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। दरअसल उन्हें चौथे समय मान वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। इतना ही नहीं उनके पेंशन में भी वृद्धि पर कुछ सकारात्मक फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वैसे कर्मचारी, जिन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें उच्च पद के वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है।

प्रमोशन ना मिलने पर उच्च पद का वेतनमान

दरअसल प्रदेश में पिछले 7 सालों से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा नहीं तैयारी की जा सकती है। इसके तहत आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रमोशन ना मिलने पर उच्च पद का वेतनमान दिया जाएगा। 1 जुलाई 2023 से चौथे टाइम स्केल का फायदा कर्मचारियों को मिल सकता है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति न मिलने पर चौथे उच्च पद यानी सहायक ग्रेड 3 को 35 साल की सेवा पूरी होने पर अंडर सेक्रेट्री अधिकारी के वेतन का भुगतान किया जाएगा। वही इसका लाभ 35000 कर्मचारियों को मिलेगा। चौथे समय मान वेतनमान का अलग से वेतन निर्धारण किया जाएगा। जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले के 1 या 2 साल अधिकारियों के समान वेतन का लाभ दिया जा सकता है। तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत 26 साल की आयु तक सेवा में आने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। 27 साल की उम्र के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

बता दें कि इससे पहले सहायक ग्रेड 3 के पद या इसके समकक्ष पद पर भर्ती हुए कर्मचारियों को 3 समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाता था। जिसमें 10 साल की नौकरी के बाद सहायक ग्रेड 2 के बराबर वेतन, 20 साल की सेवा के बाद सहायक ग्रेड 1 के वेतनमान के बराबर वेतन और 30 साल की सेवा के बाद अनुभाग अधिकारी के पद के बराबर वेतनमान का लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जाता था। अब 35 साल की सेवा के बाद कमियों को चौथे समय मान वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड आरक्षित करने के नियम में संशोधन

इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड आरक्षित करने के मामले में भी नियम में संशोधन की बात कही जा रही है। इसके लिए अनुमति कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। इसके तहत मध्यप्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन किया जा सकता है। जिसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर 

  • कैबिनेट में युवा महापंचायत में की गई घोषणा का लाभ देने के लिए युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 का निर्णय लिया जा सकता है।
  • इसके साथ ही मध्यप्रदेश में दूरसंचार अधोसंरचना के स्थापना को आसान बनाने के लिए जारी के दिशा निर्देश के पालन के संबंध में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। साथ ही दिशा निर्देश में संशोधन भी किए जा सकते हैं।
  • मध्य प्रदेश जल निगम के मुख्य प्रबंधक के 1 पद को अतिरिक्त प्रबंधक के पद में परिवर्तन किए जाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है।
  • वही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई। घोषणा का पालन करने के लिए 2023 24 में चार नए शासकीय कॉलेज और पूर्व में चल रहे तीन सरकारी कॉलेज में नए विषय शुरू किए जाने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा छह स्नातक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर नए विषय शुरू किए जाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
  • इसके अलावा नर्मदा पुरम जिले में तहसील सिवनी मालवा में स्थित शिवपुर को तहसील का दर्जा दिए जाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकते हैं।
  • 6 ब्लॉक में नए सरकारी आईटीआई खोले जाने के संबंध में भी आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है।
  • पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने की अनुमति के बारे में फैसला लिया जा सकता है।
  • मुद्रा योजना में 1 सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाई को उद्यम क्रांति योजना में लाभान्वित किया जा सकता है। इस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला होना है।

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