भोपाल : अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए विधायक जजपाल सिंह जज्जी के प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर माह में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को शून्य घोषित करते हुए FIR के आदेश दिए थे।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टला
उल्लेखनीय है कि विधायक जज्जी सिंगल बेंच केस के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चले गए थे तभी से सिंगल बेंच के आदेश पर स्थित था अब इस मामले में फैसला आ गया है। इसके बाद विधायक जज्जी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले से ना केवल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है बल्कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया है।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जाति प्रमाणपत्र वैध ठहराया
विधायक जजपाल सिंह जज्जी के वकील एस एस गौतम ने बताया कि फैसला विधायक जज्जी के पक्ष में आया है और उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने म प्र की उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जज्जी को जारी किए गए अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को भी वैध माना है। साथ सिंगल बेंच के फैसले को भी डबल बेंच ने पलट दिया है । एडवोकेट गौतम ने बताया है कि डबल बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर भी कई टिप्पणी है।
पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने दर्ज कराया था मामला
उल्लेखनीय की जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़े भाजपा के ही पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने के लिए अपील की थी। सिंगल बेंच ने लड्डू राम कोरी के पक्ष में फैसला भी दिया था। मगर डबल बेंच ने इस फैसले को बदल दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जजपाल सिंह जज्जी की नट जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी उल्लेखनीय बातें अपने फैसले में कही है।
छानबीन समिति के फैसले को आधार माना हाई कोर्ट ने
एडवोकेट एसएस गौतम ने बताया डबल बैंच ने जाति निर्धारण करने की सरकार की सबसे बड़ी संस्था उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया है। साथ ही समिति के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को ही सही माना है। इसके अलावा पंजाब से यहां माइग्रेशन वाले मामले को भी डबल में श्री जज्जी के पक्ष में माना है। करीब 100 वर्ष पहले पंजाब से जजपाल सिंह जज्जी के पूर्वज मध्य प्रदेश आ चुके थे और उनकी नट जाति मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग आती है। जज्जी के पक्ष में आए इस फैसले का उनके समर्थको ने स्वागत किया।