मध्य प्रदेश में अब वोटर कार्ड के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, स्पीड पोस्ट से आएगा घर…

भोपाल : अब वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाया जाएगा। पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को यह जिम्मेदारी दी है।

स्पीड पोस्ट से आएगा घर

मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल महीने से स्पीड पोस्ट के जरिए वोटर कार्ड घर पहुंचाए जाएंगे। इसके लिये वोटर्स को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इसका खर्च भारत निर्वाचन आयोग उठायेगा। अब सिर्फ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जायेगा लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरना होगा। वोटर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा। इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी।

वोटर आईडी कार्ड होता है पहचान पत्र

भारतीय संविधान के अनुसार, सभी भारतीय नागरिकों को उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ताकि वे वोट दे सकें। वोट देना एक महत्वपूर्ण नागरिकिक कर्तव्य है जिसका माध्यम वोटर आईडी कार्ड होता है। यह एक पहचान पत्र होता है जिसका उपयोग वोट करने के लिए किया जाता है।वोटर आईडी कार्ड प्राधिकृत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है और यह आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग होता है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने का अधिकार है। आपको निकटतम चुनाव कार्यालय या वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज साथ में आवेदन करना होगा।

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