जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समय पर पासपोर्ट जारी न होने पर याचिकाकर्ता को हुई असुविधा को लेकर जबलपुर एसपी और SHO कोतवाली पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को दी जाए। दरअसल, जबलपुर निवासी मृदुल कुमार ने याचिका दायर करते हुए हुए हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने पासपोर्ट नवीकरण के लिए आवेदन किया था। जिसपर पासपोर्ट कार्यालय ने उन्हें एक नोटिस भेजकर बताया कि उसके खिलाफ 2006 में एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई गई थी।
जानें पूरा मामला
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जीआर देशमुख ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस ने जिस अपराध को लेकर नोटिस भेजा था, वह आपराधिक प्रकरण समाप्त हो चुका है। यह जानकारी कोतवाली थाना द्वारा पासपोर्ट ऑफिस में देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के रजिस्ट्रार से जानकारी मांगी तो बताया गया कि सुलहनामा के चलते उक्त प्रकरण का निराकरण हो चुका है। जिसके रिकॉर्ड को भी नष्ट कर दिया गया है।
पासपोर्ट ऑफिस भोपाल को दिया ये निर्देश
जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने इस मामले में जबलपुर पुलिस की लापरवाही मानते हुए SP और SHO कोतवाली पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस भोपाल को यह भी निर्देश दिए हैं कि पुरानी फाइल नंबर के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद नए सिरे से पासपोर्ट जारी करें। बता दें की याचिकाकर्ता मृदुल कुमार के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण पासपोर्ट कार्यालय ने उनकी फाइल बंद कर दी थी।