ग्वालियर : 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है, ग्वालियर नगर निगम लंबित बिलों के भुगतान पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट दे रही है। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर ने जनता से इसका लाभ उठाने की अपील की है।
9 दिसंबर को ग्वालियर के हर वार्ड में लगेगी नेशनल लोक अदालत
ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्य सचिव मप्र राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से लेकर 25 तक एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
संपत्ति कर में ऐसे मिलेगा लाभ
निगम कमिशनर ने बताया कि शहर के नागरिकों के सम्पत्ति कर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
जल कर में ऐसे मिलेगा लाभ
इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार/जल कर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।