नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बैंकों पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन होने पर की है।
एमपी के इस बैंक पर गिरी गाज
मध्य प्रदेश सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर एसएएफ के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है। इस बैंक पर नए लोन और एडवांस के लिए एकल उद्धारकर्ता एक्स्पोज़र सीमा को लागू नियामक सीमा के 50% तक कम नहीं करने का आरोप है।
छतीसगढ़ के इस बैंक पर लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक में अंतर बैंक सकल एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन करने पर बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पश्चिम बंगाल के इस बैंक पर चला चाबुक
पश्चिम बंगाल के द विष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक पर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने खातों की जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा के लिए किसी भी प्रणाली को नहीं अपनाने का आरोप है।
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना
महाराष्ट्र के डॉ.जयप्रकाश मूँदडा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हिंगोली पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक गोल्ड लोन स्वीकृत करने का आरोप है। साथ ही बैंक ने नाममात्र सदस्य को निर्धारित सीमा से अधिक लोन दिया है। इसके अलावा गोरखपुर के नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई ने 1 लाख रुपये की की पेनल्टी लगाई है। इस बैंक पर प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंक के के लिए जारी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है।