लखनऊ: एमपीएमएलए कोर्ट ने यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है। राज बब्बर पर कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए राज बब्बर। गुरुवार को फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने यह सजा 26 साल पुराने के एक मामले में सुनाई है।
उन पर 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी की पिटाई का आरोप है। मतदान अधिकारी ने 2 मई 1996 को वजीरगंज में दर्ज कराई थी एफआईआर। सपा के प्रत्याशी थे राज बब्बर और उन्होंने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए बूथ संख्या 192 के मतदान अधिकारी की पिटाई की थी।
चूंकि सजा तीन साल से कम है इसलिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। उम्मीद है कि उन्हें बेल मिल जाएगी। राज बब्बर ने फैसले के बाद कहा कि वह इसको चुनौती देंगे।