भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है, दरअसल आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जैन को 30 अगस्त 2022 को भोपाल निवासी आवेदिका कनीजा बी पत्नी स्व. बन्ने बेग व अन्य का एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ।
आवेदन में शिकायतकर्ताओं द्वारा न्यू मार्केट में उसके पुत्र की चाय की दुकान को नगर निगम भोपाल के अतिक्रमण अधिकारी द्वारा तोड़ दिये जाने एवं संबंधित अधिकारी द्वारा जबरन झूठा केस लगाकर फुटपाथ पर माल बेचने वालों का माल उठाकर जब्त कर लेनेे, मनमाने तरीके से एक-एक हजार रूपये की चालान की रसीदें काटने की शिकायत की गई है।
आवेदिका ने निगम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम, 2017 का पालन नहीं करने तथा जेसीबी व बुलडोजर लगाकर घर गिरा देने की शिकायत की गयी। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग से संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने व उन्हें मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। शिकायत मिलते ही आयोग ने प्रकरण दर्ज कर लिया। मामले में आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जैन ने कलेक्टर भोपाल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नगरीय) भोपाल एवं आयुक्त, नगर निगम भोपाल से अनिवार्यतः नौ सितम्बर 2022 तक तथ्यात्मक जवाब मांगा है।