भोपाल। मध्यप्रदेश में यातायात और सड़क सुरक्षा पर शमन शुल्क के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया है। इसकी बैठक में शमन शुल्क को कम करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार होंगे। जिसे परिवहन विभाग द्वारा कैबिनेट में रखा जाएगा। बीते दिनों इस पर उप समिति की बैठक में चर्चा हुई है। इसके तहत बगैर हेलमेट पकड़े जाने वाले 250 रूपए सहित वाहन के दस्तावेज ना होने पर 1500 रूपए जुर्माने की राशि वसूली जा सकती है। माना जा रहा है कि यातायात से जुड़े अपराधों में जुर्माना शुल्क कम किया जा सकता है।
उप समिति यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर भी चर्चा करेगी। साथ ही अपराधों के लिए शमन शुल्क के निर्धारण, मापदंड और दंड के प्रावधान पर भी विचार किया जाएगा। वाहन चालक से भविष्य में बगैर हेलमेट के पकड़े जाने पर ढाई सौ रुपए और वाहन के दस्तावेज ना होने पर डेढ़ हजार रुपए जुर्माना वसूले जा सकते हैं।
बता दें कि वर्तमान नियम के तहत बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर 500 रुपए दंड राशि का प्रावधान है जबकि दस्तावेज ना होने की स्थिति में 3000 रूपए का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। जिसे अब कम किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन द्वारा यह तैयारी की जा रही है। इसके तहत सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार समन शुल्क के निर्धारण पर चर्चा हुई है।
साथ ही उस समिति की बैठक में शुल्क के निर्धारित मापदंड और दंड के प्रावधान पर विचार किया गया। इसके अलावा सड़क सुरक्षा सड़क दुर्घटना नियंत्रण आदि विषयों पर भी अनुशंसा की गई है। अब इस मामले में उप समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर परिवहन विभाग के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा। जिसे अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा।