आर्थर रोड जेल भेजे गए KRK, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सलाखों के पीछे कटी रात, क्‍या मिलेगी जमानत?

एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ केआरके को मुंबई पुलिस ने एक विवादित ट्वीट की वजह से एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था जहां से कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस दौरान केआरके को सीने में दर्द भी उठा था जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अब वहां से इन्हें फाइनली ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।

कमाल राशिद खान के वकील अशोक सारागोई ने बताया है कि एक्टर की जमानत याचिका पहले दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 2 सितंबर को कोर्ट में होगी। उन्होंने बताया कि केआरके को अस्पताल से 1 सितंबर की रात को डिस्चार्ज किया गया और वहां से ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उनका दावा है कि KRK पर कोई भी केस नहीं बनता है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं इस बारे में तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

ऑर्थर रोड जेल में सजा काट चुके हैं ये सेलेब्स
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ऑर्थर रोड जेल में केआरके को शिफ्ट किया गया है, उसमें ‘वॉन्टेड’ और ‘तुमको न भूल पाएंगे’ जैसी फिल्मों में काम कर इंदर कुमार, सूरज पंचोली, शाइनी आहूजा, सलमान खान, संजय दत्त, राज कुंद्रा और आर्यन खान सजा काट चुके हैं।

इस मामले में केआरके हुए गिरफ्तार
बता दें कि केआरके उर्फ कमाल राशिद खान (KRK) को मलाड पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से सोमवार 29 अगस्त की देर रात को अरेस्ट कर लिया था। उन पर साल 2020 में अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ कोई आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप था। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि और सोशल मीडिया पर दो गुटों को भिड़ाने के लिए आईपीसी की धारा 500 और 153 ए के तहत केस दर्ज किया गया था। आईटी एक्ट की धारा 67ए भी लगाई गई थी।

केआरके के खिलाफ जारी हुआ था लुक आउट नोटिस
केआरके के वकील ने बताया था कि एक्टर ने अक्षय कुमार और लक्ष्मी बॉम्ब के फिल्म प्रोड्यूसर पर विवादित ट्वीट किया था इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। उधर, पुलिस ऑफिसर का कहना था कि केआरके के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से इन पर केस करने के आदेश भी दिए थे। क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ भद्दी बातें भी कही थीं। खैर अब देखना ये होगा कि इनको बेल मिलती है या नहीं।

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