भोपाल : राजधानी भोपाल में शनिवार 25 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है। योजना अनुमोदित होने के बाद अब 5 मार्च को इसे लॉन्च किया जाएगा और 15 मार्च से आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आज हमारी कैबिनेट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
15 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन
शिवराज कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लाडली बहना योजना में किसी भी वर्ग किसी भी जाति की सभी बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा होगी, वो इस योजना के लिए पात्र होंगीं और उनके खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डाले जाएंगे। 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है लेकिन उसमें अभी 600 रूपये ही मिलत हैं। अब उसमें ये राशि जोड़कर उन्हें न्यूनतम 1000 रूपये किया जाएगा। इसके बाद से 60 साल से ऊपर की बहनों को 1000 रूपये मिलेंगे। इस योजना के आवेदन हम 5 मार्च से लेना प्रारंभ करेंगे। होली और रंग पंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। यह आवेदन बहुत सरल है, इसके लिए बहनों को कहीं नहीं जाना है। उनके गांव में ही आवेदन भरवाने के लिए टीम आएगी। फार्म भरवाने में सहायता के लिए भी हमारे प्रशासनिक कर्मचारी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मार्च-अप्रैल में यह आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा।’
सरल रहेगी आवेदन की प्रक्रिया
योजना अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए शहरों के वार्ड में और नगर पंचायतों में शिविर भी लगाए जाएंगे। अगर महानगरों में वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके भी शिविर लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि ‘सहजता और आसानी से बहनेx अपना आवेदन भर सकें इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का उपयोग परिवार को सशक्त करने में और परिवार की बेहतरी के लिए करेंगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बहनों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है और अब आर्थिक रूप से भी उनको सशक्त करना हमारा लक्ष्य है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए बहुत सहजता और आसानी से बहनें अपना आवेदन जमा कर सकें इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ
- जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और उन्हें 1000 रूपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
- वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी।
- ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
- वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी।
- अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।