भोपाल। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद पिपलोदा जिला रतलाम आरती गरवाल को निलंबित कर दिया है। गरवाल का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय संभाग उज्जैन रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
वही आदिवासी बहुल आलीराजपुर जिले में सीईओ संस्कृति जैन ने छोटी गेंद्रा के पंचायत सचिव वर्चनसिंह अवास्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई 15 अगस्त को ग्राम पंचायत कार्यक्रम में सरपंच रेलबाई की जगह उनके पति सुरतान से ध्वजारोहण करवाने पर की गई है। पीएम किसान निधि सहित विभिन्न सम्मान योजनाओं में ई-केवायसी की प्रगति कम पाए जाने पर भिंड कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने ग्राम पंचायत गुहीसर और रसनौल के पटवारियों को निलंबित करने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए हैं।
सीहोर के सिद्दिकगंज थाना अंतर्गत ग्राम नर्पाखेड़ी में दो पुलिसकर्मी द्वारा महिला से मारपीट के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित महिला की सिद्दिकगंज व आष्टा थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ितों के बयान लिए हैं, वहीं दोनो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। इधर घटना के बाद ग्रामीणों ने टीआइ सहित दोनो आरक्षकों को निलंबित नहीं करने पर आज बुधवार को धरना प्रर्दशन व बाजार बंद कराने की चेतावनी दी थी, हालांकि टीआई को अबतक नहीं हटाया गया है।
शिवपुरी में जिला पंचायत कार्यालय की न्यायालयीन शाखा के बाबू विवेक लोधी के लगातार गैर हाजिर रहने और कोर्ट प्रकरण प्रभावित होने के बाद जिपं सीईओ के पत्र पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। जिपं के बाबू विवेक कुमार लोधी सहायक ग्रेड-3 को निलंबित करके जनपद कार्यालय कोलारस अटैच किया है।इसे अनुशासनहीनता के चलते मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है और मप्र सिविल सेवा नियम 166 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।