रीवा : मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ सेमरिया विधायक के.पी. त्रिपाठी के खिलाफ 120 बी 341 342 294 147 148 149 353 332 325 333 की धारा के तहत मामला दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। विधायक के पी त्रिपाठी को बचाने में पुलिस जुटी थी, न्यायालय ने पुलिस को भी फटकार लगाई, न्यायालय ने स्पष्ट मानना है कि केपी त्रिपाठी की भूमिका भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ धारा 141 342 294 147 148 149 353 332 325 335 अपराध में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार है।
बता दें कि विधायक के.पी. त्रिपाठी के विरुद्ध उक्त धाराओ का संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त के.पी. त्रिपाठी विधायक सेमरिया को सम्मन जारी किया गया, प्रकरण में अभियुक्त अंकित विश्वकर्मा एवं अभियुक्त के.पी. त्रिपाठी की उपस्थिति एवं अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत के लिए 8 12, 2022 को न्यायालय में पेश होने का भी सिरमौर न्यायालय ने आदेश दिया।
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी लेने को लेकर बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी ने जनपद पंचायत के सीईओ एस के मिश्रा से फोन पर बातचीत के दौरान बातचीत की थी इस दौरान बातचीत करते हुए सीईओ के साथ ही विधायक का लहजा सख्त हो गया और दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान गहमागहमी हो गई। तभी दोनों की बातचीत का ऑडियो हकीकत जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके चंद घंटों के भीतर ही सीईओ पर प्राणघातक हमला हो गया उनके शासकीय वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। शक है कि हमला विधायक ने करवाया होगा।