ग्वालियर : मप्र के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा से एक बार फिर दावेदारी कर रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है, कोरोना काल के एक मामले में ग्वालियर की MP/MLA कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान पुलिस ने एफ आर ( खात्मा रिपोर्ट) पेश की है, ऊर्जा मंत्री के खिलाफ कोरोना गाइड लाइन उल्लंघन के मामले में पुलिस केस दर्ज हुआ था।
उप चुनाव के दौरान लगा था कोरोना गाइड लाइन उल्लंघन का आरोप
जानकारी के मुताबिक करीब तीन साल पहले 4 अक्टूबर 2020 में उप चुनाव के दौरान ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हजीरा थाने में कोरोना गाइड लाइन उल्लंघन का प्रकरण आईपीसी की धारा 269 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) में दर्ज किया था। दर्ज किया गया था, प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप था कि उन्होंने जन संपर्क के दौरान कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए 5 ज्यादा लोगों को अपने साथ रखा था।
पुलिस ने कोर्ट में पेश की FR, बोली कोई साक्ष्य नहीं मिले
मामला ग्वालियर की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई के लिए गया, तभी से इस मामले में सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने पुलिस के आरोप से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, कई सुनवाई के बाद हजीरा थाना पुलिस ने अब इस मामले में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इस मामले को लेकर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिनके आधार पर चालानी कार्यवाही की जा सके।
विधानसभा चुनाव से पहले मानी जा रही बड़ी राहत
पुलिस की खात्मा रिपोर्ट के बाद अब ये प्रकरण क्लोज हो जायेगा यानि प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ चल रहे पुलिस प्रकरणों में से एक केस कम हो जायेगा जो उनके निर्वाचन फॉर्म भरते समु दिए जाने वाले घोषणा पत्र के लिहाज से थोड़ी राहत जरुर प्रदान करेगा।