भोपाल : सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की और उसमें 65 कॉलेजों के मानकों पर संदेह होने का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने इसके बाद 65 कॉलेजों के संचालकों और संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 74 कॉलेजों में आई गड़बड़ियों के लिए एक कमेटी का गठन करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। वहीं अब कमेटी की सिफारिश के बाद इन कॉलेजों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुझाव और आदेशों का पालन करने के दिए निर्देश :
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने, 169 कॉलेजों की परीक्षाएं और अन्य एकेडमिक गतिविधियों का संचालन मानकों के अनुसार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 74 नर्सिंग कॉलेजों में खामियों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया है, जिसकी अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
8 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की गई सीबीआई (CBI) की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए। जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि “जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में खामियां मिली हैं, सभी कॉलेजों की खामियों की पूरी सूची बनाई जाए। जिसके बाद संबंधित कॉलेजों की खामियों को अगर तय समय सीमा में दूर किया जा सकता है तो संबंधित संस्थानों में दाखिला ले चुके स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई किन कॉलेजों में हो सकती है। इसकी भी अनुशंसा रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाए।”
वहीं इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट विशाल बघेल का कहना है कि 8 फरवरी को सबमिट की गई सीबीआई (CBI) की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में नर्सिंग मामले में सुनवाई हुई। जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं। जिसमे 65 नर्सिंग कॉलेजों मान्यता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जिसके चलते कोर्ट ने इन्हे कोई राहत नहीं दी है।