नई दिल्ली : पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के तहत कहा गया है कि वैसे कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जा सकता है। जिसमें एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्त पदों में शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।
आदेश जारी
जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी 30 नवंबर तक एकमुश्त विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे।
यह होंगे नियम
A. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को 13 जुलाई को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र के माध्यम में कहा गया कि AIS अधिकारी, जिन्हें किसी पद रिक्त के खिलाफ नियुक्त किया गया हो या जिसे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित या अनुसूचित किया गया हो। इतना ही नहीं एनपीएस की अधिसूचना तारीख 22 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किया गया हो । उन्हें अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत OPS कवर करने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है।
इन्हें मिलेगा लाभ
पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2003, सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर किए जाएंगे। उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
B. इसके अलावा सेवा के सदस्य, जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे और CCS पेंशन नियम 1972 या अन्य किसी समान नियम के तहत कवर किए गए थे। वह DOPP&W के 3 मार्च 2003 आईएस डीसीआरबी नियमों के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान के तहत कवर किए जाने के लिए विकल्प दिए जाने के पात्र हैं। सेवा के सदस्य की ओर से प्रयोग किया गया विकल्प उस राज्य की सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिसके कैडर में सेवा का सदस्य आता हो।
30 नवंबर तक पूरा करें काम
ऐसे में वह सभी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं। वह 30 नवंबर तक इस पर विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। वही सभी पात्र कर्मचारियों को एकत्र जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही एनपीएस में उनके खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे।
यहाँ लागू हुई योजना
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा चुका है जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का गया था। वहीं मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर चुकी है।