भोपाल : मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप तैयारिओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, आज मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने मतगणना संबंधी जिलों में की जा रही तैयारियों को लेकर जिलेवार विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।
3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी मतगणना
अनुपम राजन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सजग एवं सतर्क रहें और मतगणना को पारदर्शी प्रक्रिया से सम्पन्न कराएं। स्ट्रांग रूम में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की सुरक्षा व्यवस्था की जाये। मतगणना के दिन विद्युत की सतत् आपूर्ति हो और किसी भी वजह से मतगणना प्रभावित न हो। सभी मतगणना केन्द्रों में अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाएँ सुचारू तरीके से कर ली जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ईवीएम स्ट्रांग रूम का दिन में दो बार निरीक्षण करें और रिपोर्ट भेजें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ईवीएम स्ट्रांग रूम और जिस जगह पर पोस्टल बैलेट रखा गया है, उसका प्रति दिन दो बार सुबह और शाम निरीक्षण करें। ईवीएम स्ट्रांग रूम और पोस्टल बैलेट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, यह भी सुनिश्चित कर लें।
प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक माईक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के निर्देश
राजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिये आवश्यकता के अनुरूप मतगणना टेबिल लगाएं। सभी मतगणना कर्मियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे किसी भी स्तर पर मतगणना में देरी न हों। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक माईक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त करें।
एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंधित
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता अभी प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।
उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।