भोपाल : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है।10 फरवरी शनिवार को योजना की 9वीं किस्त जारी की जाएगी, इसके तहत 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए डाले जाएंगे। इसकी जानकारी खुद सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है।
10 फरवरी को खाते में रुपए, सीएम ने दी जानकारी
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारी प्राथमिकता, नारी शक्ति को सम्मान, प्रदेश की बहनों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की राशि इस माह की 10 तारीख को सवा करोड़ से अधिक बहनों के खाते में अंतरित करेगी। पीएम नरेन्द्र मोदी जी के विज़न का ही परिणाम है, जो देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं।बहनों, आपके मान, सम्मान के लिए हम हर सम्भव कार्य एवं प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं।
हर बहन लखपति बने , यही मेरा संकल्प – शिवराज
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मेरी बहनें सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी सकें, इसके लिए हमने लाड़ली बहना योजना बनाई। , हर लाड़ली बहना लखपति बहना बने, यह मेरा संकल्प है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
अनुपूरक बजट पेश लाड़ली बहनों के लिए 1648 करोड़ का प्रावधान
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया। द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए कुल 30,265.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मद में 10,173,06 करोड़ और पूंजीगत मद में 20,092.09 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने इस अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहनों के लिए करोड़ों का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 1 हजार 648 करोड़ का बजट रखा है।
लाड़ली बहना योजना के बारें में
- दरअसल, यह योजना पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी, इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।
- अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।घोषणानुसार यह राशि हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाती है, ऐसे में नियम के तहत अब 10 फरवरी को अगली किस्त जारी की जाएगी।
- इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।
- महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।