भोपाल : मप्र मानव अधिकार आयोग ने भोपाल शहर के गौतम नगर में हाईटेंशन पावर लाईन के करंट लगने से झुलसी सात साल की मासूम बालिका की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। मासूम शारदा नगर, नारियलखेडा, भोपाल निवासी राजमिस्त्री का काम करने वाले इंसाफ खान की पुत्री इनाया घर की छत पर खेल रही थी, इस दौरान वह हाईटेंशन पावर लाईन की चपेट में आ गई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड दिया। मामले में आयोग ने मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी), मध्य क्षेत्र विविकंलि, भोपाल एव नगर निगम कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में प्रतिवेदन तलब किया है।

आयोग ने अधिकारियों से मांगे जवाब
आयोग ने इन दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि हाईटेंशन पावर लाईन के पास भवन निर्माण क्या सीमाएं एवं विशिष्टियां हैं, हाईटेंशन पावर लाईन के पास यदि भवन अवैध रूप से बने हैं, तो उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, हाईटेंशन पावर लाईन के पास बने भवनों के रहवासियों को उक्त पावर लाईन से सम्पर्क में आ जाने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये आपके दायित्व की सीमाएं क्या हैं, हाईटेंशन पावर लाईन के पास यदि भवन निर्माण नितान्त अवैध रुप से किये गये हैं, तो उन्हें रोकने के लिये उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया जाये।