ग्वालियर : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह से जुड़े मानहानि के एक मामले में आज फरियादी एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश किए और बयान दर्ज किए है। दरअसल भिंड में 2019 में दिग्विजय सिंह ने भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाये थे, दिग्विजय सिंह के आरोप के बाद एडवोकेट एवं भाजपा नेता अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष अदालत में मानहानि के लिए परिवाद दायर किया था , आज उन्होंने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी की कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए।
मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने कहा कि 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड दौरे के दौरान प्रेस कांफ्रेस में कहा था कि भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं और पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई उन्हें इसके बदले पैसे देती है।
ये आरोप मानहानिकारक आरोप थे जिसके खिलाफ मैंने परिवाद दायर किया था, कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया था दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था, कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के आवेदन पर उन्हें जमानत दे दी ।
आज हमने साक्ष्य पेश किये हैं, भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक स्वार्थ औ र्मुसल्मानों के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये आरोप लगाये जो आधारहीन हैं इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस तरह के मानहानिकारक बयान दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार दे चुके हैं वे ऐसा करने में अभ्यस्थ है इसलिए उन्हें कड़ी सजा दी जाये। अब परिवाद दायर करने वाले एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया के बयान दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह के बयान दर्ज किये जायेंगे।