नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में कई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा। जैसे की पाप, शर्मनाक, गुंडागर्दी, कमीना, गुंडों की सरकार, संदेवनहीन, करप्शन, तानाशाह, दलाल भी लिस्ट लिस्ट में शामिल हैं। “असंसदीय शब्द 2021 ” के तहत ऐसे कई शब्दों और वाक्यों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनका इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा में करने से कार्यवाही की जाएगी। इस असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल संसद भवन में करना गलत बर्ताव माना जाएगा और इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों को संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।
50 पेज की रिपोर्ट में ऐसे कई शब्दों को शामिल किया गया है। संसद में हो रहे हंगामे और चर्चा के दौरान इस शब्दों को असंसदीय करार कर दिया गया है। अहंकार, अहम, कटमनी, करप्शन, काला बाजारी, गांजा पीना, गुंडों के अड्डे, चपरासी, कोयला चोर, चांडाल, क्रूर, चोर, दलाल, धोखेबाज, सांड, जुमलाजीवी, चीरहरण, चिलम पीना, चरस पीना, सफेद झूठ, झूठ, कोरा झूठ, दलाली, दोगली, जयचंद, चौकड़ी, गुरुचोर, गुल खिलाना, नौटंकी, निकम्मा, डंडा, डाका, दोहरा चरित्र, धज्जियां, बलात्कार, पिट्टू, धोखा, नंगा, भीख, बेवकूफ, काला दिन, छल, अपमान, लोलिपोप, बेगैरत, भक्षक, बाल बुद्धि संसद, फुलिश, विश्वासघात, भ्रष्टाचार में लिप्त, लात मारना, शकुनि, शर्मनाक, सीना जोरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हड़पना, अपमान, हत्या, हत्यारा, काला सत्र, खरीद फरोख्त, खून से खेती, छल, दंगा, तानाशाही, दादागिरी, धोखा, पागलपन, मिर्ची लगना समेत कई शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिए गए हैं।
कई अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। रबिश, अब्यूज़, अशेम्ड, बिट्रेयल, ट्रेटर, चिटेड, स्नेकचार्मर, टाउट, चिट, कोविड स्प्रेडर, कॉवर्ड, डंकी, फेक, फॉल्स, फ्रॉड, डंप, हैक जैसे कई शब्दों को बैन किया गया है। यदि किसी संसदीय कार्यवाही के दौरान यदि पीठासीन को यह लगता है की ऐसे किसी शब्द या वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है, तो नियम के मुताबिक उसे असंसदीय करार करते हुए सदन की कार्यवाही और रिकॉर्ड से हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है।