EPFO : कर्मचारियों खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, नियम में बदलाव, अब बिना डॉक्‍यूमेंट प्रोफाइल हो जाएगा अपडेट! यहां जानें पूरी प्रक्रिया…

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ईपीएफ सदस्य अब बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूएएन को अपडेट कर सकते हैं।

अगर UAN को आधार के साथ लिंक्‍ड किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, मैरिटल स्‍टेटस जैसी अन्य व्यक्तिगत जानकारियां अपडेट कर सकते हैं।इसके लिए किसी भी तरह के अन्‍य दस्‍तावेज की आवश्‍यकता नहीं होगी। इससे 6 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को लाभ मिलेगा।

पहले ऐसे चलती थी पूरी प्रक्रिया

  • इससे पहले ईपीएफओ सदस्यों को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे 28 दिन तक की देरी होती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में नियोक्ताओं के माध्यम से ईपीएफओ को प्राप्त कुल 8 लाख सुधार अनुरोधों में से लगभग 45 फीसदी को अब नियोक्ता या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना, सदस्य स्वयं ही मंजूरी दे सकते हैं।
  • अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल में कोई भी अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत होगी।
  • ध्यान रहे सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते में कोई भी अपडेट या निकासी करने के लिए अपने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर ईपीएफ विवरण और आधार में कोई समस्या है, तो मंजूरी में देरी हो सकती है।

ईपीएफ प्रोफाइल : कैसे करें अपडेट?

  • ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in के पोर्टल पर जाएं।
  • यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जैसे डिटेल्स भरकर सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • इसके बाद मेनू में जाएं वहां ऊपर दिए गए ‘Manage’ ऑप्शन को क्लिक करें।
  • ‘Modify Basic Details’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।
  • अब लास्ट में ‘Track Request’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को ट्रैक करें।

Leave a Reply