एमपी में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तय शर्तों पर अगर उम्मीदवार खरा उतरेंगे तो पर्चा दाखिल कर सकेंगे। इसमें सबसे जरूरी है कि उम्मीदवारों के घर में फ्लश वाला टॉयलेट होना जरूरी है।
राज्य में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होने हैं। छह जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी शर्त है कि उन्होंने किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया हो। पंचायत का कोई टैक्स बकाया नहीं हो। इसके साथ ही उम्मीदवार के ऊपर बिजली बिल का बकाया भी नहीं होना चाहिए। साथ ही उनके घर में फ्लश वाला टॉयलेट जरूरी है। नामांकन के वक्त उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र के साथ इन चीजों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसे नामांकन पत्र की स्क्रूटनी से पहले देना जरूरी है। अगर उम्मीदवार इन शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है।
इसके साथ ही प्रत्याशियों को शिक्षा और आपराधिक रेकॉर्ड को लेकर भी जानकारी देनी होगी। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरंपच उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि उम्मीदवार क्षेत्र में तीन से अधिक गाड़िया लेकर नहीं चल सकेंगे। इसके साथ ही शस्त्र का प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे। लाठी भी उम्मीदवार साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। गौरतलब है कि एमपी 875 जिला पंचायत सदस्य, 6771 जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच के 22,921 और पंच के 3, 63,726 पद हैं। इन पदों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 25 जून, दूसरे चरण के लिए 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को वोटिंग है। 14 और 15 जुलाई को नतीजे आएंगे।