त्यौहारों से पहले गैस सिलेंडर महंगा, इतने बढ़े LPG के दाम, अक्टूबर से बदलने जा रहे है ये भी 8 नियम, जानें जेब पर क्या पड़ेगा असर?

नई दिल्ली : सितंबर का महीना खत्म हो गया है और आज मंगलवार से अक्टूबर महीने की शुरूआत हो गई है। हर माह की तरह अक्टूबर महीने की पहली तारीख को भी कई बदलाव होने जा रहे है, जिसका आम आदमी की जेब और जिंदगी पर सकारात्मक और नकारात्मक  असर देखने को मिलेगा।

आज अक्टूबर की पहली तारीख को गैस कंपनियों ने 19 KG वाले  कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 48 रुपए की बढ़ोतरी की है, हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।इससे पहले अगस्त और सितंबर के महीने में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई थी। वहीं जुलाई में कमर्शियल एलपीजी के दाम में 30 रुपये की कटौती की गई थी। अगस्त महीने में  8.50 रुपये तो सितंबर महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये की वृद्धि की गई थी।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के 3 नियम में बदलाव

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF के 3 नए रूल्स भी 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं।खास बात ये है कि यह नियम अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए भी हैं।नए नियमों के अनुसार अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं माइनर्स और NRIs अकाउंट्स के लिए नियम में बदलाव होगा।

पहला नियम: माइनर के नाम पर खोले गए अनियमित अकाउंट के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उनके वयस्क होने की तिथि के आधार पर किया जाएगा।वयस्क होने की अवधि यानि 18 वर्ष आयु होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज दर प्राप्त होगा यानि जिस अवधि के लिए अकाउंट एक्टिव रहा है, उसे उस डेट से माना जाएगा, जिस दिन व्यक्ति नियमित खाता खोलने के लिए पात्र होगा।ऐसे अकाउंट्स के मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन माइनर के एडल्ट होने की डेट से किया जाएगा। यानी वो डेट जिससे व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाता है।

दूसरा नियम: ऐसे एक्टिव NRI जिनके PPF अकाउंट्स 1968 के अंतर्गत खोले गए, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है, ऐसे खाताधारकों को 30 सितंबर तक पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट (POSA) ब्याज मिलेगा। इस तारीख के बाद, ब्याज 0% होगा। NRI के नाम पर खोले गए ऐसे PPF अकाउंट जिसमें फॉर्म-एच में रेजिडेंसी स्टेटस का खुलासा नहीं किया है, ऐसे में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज दर का लाभ मिलेगा। इसका फायदा उन निवेशकों को मिलेगा, जो 30 सितंबर 2024 तक NRI बनेंगे।

तीसरा नियम: एक से अधिक PPF खाता होने पर प्राइमरी अकाउंट पर ही ब्याज मिलेगा, अन्य सभी खातों को का विलय प्राइमरी खाते में कर दिया जाएगा। इस रकम पर ही ब्याज मिलेगा।दो से अधिक अतिरिक्त खातों पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा।किसी भी पोस्ट ऑफिस या एजेंसी बैंक में निवेशक के प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। हालांकि, इसमें शर्त यह है कि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा न हो।अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, तो उसे प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा, इसमें शर्त यह है कि टोटल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के भीतर रहे।

यमुना एक्सप्रेसवे

अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जाना महंगा हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों को बढ़ा दिया गया है। नई बढ़ी दरों में दुपहिया, थ्री-व्हीलर और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के लिए 247.50 रुपए देने होंगे। कार, जीप, वैन और हल्के वाहन के लिए 486.75 रुपए एवं बस-ट्रक से 1,542.75 रुपए वसूल किए जाएंगे।

HDFC क्रेडिट कार्ड

यदि आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड के लायल्टी प्रोग्राम को लेकर बदलाव होने जा रहा है।इसके तहत बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित किया है।

TRAI मोबाइल यूजर्स 

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है जिससे मोबाइल यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम आएंगे। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में मदद करेंगे।

पैन-आधार से जुडे नियम

केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार (Aadhaar Card rule)एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के मिसयूज और डुप्लिकेशन को रोकना है। 1 अक्टूबर, 2024 से, अब कोई भी पैन अलॉटमेंट (PAN allotment)के लिए एप्लिकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा।

शेयर बायबैक/फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 शेयर बायबैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड के बराबर बताते हुए इस पर टैक्स लगाने का एलान किया था। इस पर डिविडेंड्स की तरह शेयरहोल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।  1अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। हालांकि, कुछ छूट भी रहेगी। अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना

1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर से बेटियों का अकाउंट सिर्फ कानूनी अभिभावक ही संचालित करने में सक्षम होंगे। यदि बच्ची का अकाउंट ऐसे शख्स द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे एक अक्टूबर से इस अकाउंट को बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा।यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अकाउंट बंद हो जाएगा।

आधार कार्ड

केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया था, इसके तहत आधार संख्या के बदले आधार नामांकन आईडी, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान एक अक्टूबर 2024 से लागू नहीं होंगे यानि अब आप पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे।

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