भोपाल : मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियो-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। मप्र ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली कम्पनियों में नई नियुक्तियाँ जल्द की जायेंगी। कार्यालयीन संरचना का नया प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव भी बनाया गया है।उन्होंने कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक सुधार करने की बात भी कही। चिकित्सालय मुख्यालयों पर एम्बुलेंस की सुविधा की जायेगी।कर्मचारी संगठनों के साथ एमडी नियमित अंतराल के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
एमपी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ और मध्यप्रदेश संविदा एवं ठेका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि बिजली कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। बिजली कम्पनियों में नई नियुक्तियाँ जल्द की जायेंगी। कार्यालयीन संरचना का नया प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव भी बनाया गया है। वितरण केन्द्र स्तर से प्रबंध संचालक स्तर तक हर कार्यालय में “फर्स्ट एड बॉक्स” रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई जायेगी। आउटसोर्स कम्पनी से सभी शर्तें पूरी करवाई जायेंगी।
मेडिक्लेम पॉलिसी होगी लागू
प्रमुख सचिव ऊर्जा दुबे ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि नियमों की परिधि में हर मांग पर विचार किया जायेगा। बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने के संबंध में कर्मचारी संगठन सहमति बनायें तो इसे लागू किया जा सकता है।बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पेंशनर्स की समस्याएँ, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं और स्थानांतरण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत 169 प्रकरण
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 169 प्रकरण बनाये गये है।इस अभियान में कंपनी द्वारा भोपाल शहर के अधिक विद्युत हानियों वाले क्षेत्रों टीला जमालपुरा, शारदा कॉलोनी, काजी कैंप, सलीम चौक, गणगौर की बाबड़ी, अटल नेहरू नगर, शंकर नगर, शिव नगर एवं बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र में बिजली कंपनी की 28 टीमों ने सघन चेंकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में सीधे बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ एवं भार परिवर्तन के प्रकरण बनायें।
कंपनी ने की उपभोक्ताओं से ये अपील
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 में बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों का प्रावधान है।