नई दिल्ली : कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल वन रैंक वन पेंशन के लागू होने के साथ ही अब इसका लाभ पेंशनर्स को मिलने वाला है। इस संशोधन के बाद पॉलिसी में कई तरह के नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों पेंशनर्स के वेतन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 15 मार्च तक सभी बकाए के भुगतान के निर्देश दिए गए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ द्वारा जो फैसला दिया गया है. इसमें कहा गया कि सशस्त्र बलों के पेंशनर्स को सभी बकाया राशि का भुगतान 15 मार्च तक किया जाए। इसके साथ ही इसमें अब कोई देरी नहीं दिखनी चाहिए।
सरकार के अतिरिक्त भार 8500 करोड़ रुपए
इससे पूर्व पूर्व सैनिकों के संघ द्वारा एक आवेदन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जिनमें वन रैंक वन पेंशन के बकाए के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण मांगे सामने रखी गई थी। इससे पूर्व 23 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। इसका लाभ पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा 25 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा जबकि इस पर सरकार के अतिरिक्त भार 8500 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा।
वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी
वही वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत की नई वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा। इसकी सूची जारी की गई है, इसके अलावा लाइफटाइम एरियर भुगतान को लेकर भी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए। साथ ही कई अन्य दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश के मुताबिक मंत्रालय के पत्र संख्या 1(1)/2019/डी(पेन/पोल) दिनांक 04.01.2023 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें सभी को 01.07.2019 से वन रैंक वन पेंशन स्कीम (OROP) के तहत पेंशन संशोधन को अधिसूचित किया गया है। पूर्व 01.07.2019 रक्षा बल पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी। पत्र के पैरा 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए संशोधित पेंशन का संकेत देने वाली तालिकाओं के साथ ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
जारी निर्देश के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ओआरओपी योजना के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों को दर्शाने वाली कुल 121 सारणियां इस आदेश के साथ संलग्न हैं। सारणी में सेवानिवृत्त/सेवा/विशेष/विकलांगता/अमान्य/उदारीकृत विकलांगता/युद्ध क्षति पेंशन जिसमें विकलांगता/युद्ध चोट तत्व शामिल हैं और कमीशंड अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और गैर के साधारण/विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन की संशोधित दरें दर्शाई गई हैं।