ग्वालियर : ग्वालियर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 46-47 डिग्री के आसपास चल रहा है, लू चल रही है लोग सूरज की तपिश से परेशान हैं और गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं ऐसे जिला प्रशासन ने उन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है जो तेज गर्मी में कोचिंग में आने के लिए मजबूर हैं, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि ग्वालियर जिले में अब 31 मई से 15 जून तक सभी कोचिंग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही लगेंगी। पुलिस को भी निर्देश कि उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर कड़ी नजर रखें।
ग्वालियर में गर्मी का कहर, सड़कें सूनी
ग्वालियर में चल रही लू ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, दिन के समय लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, सड़कें सुनी दिखाई दे रही हैं , जो लोग निकल रहे हैं वे पूरे शरीर को ढँककर चल रहे हैं जिससे लू और गर्मी से बचा जा सके, हालात को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हित में एक आदेश जारी किया है।
कोचिंगों के लिए धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी का आदेश
कलेक्टर एवं डीएम श्रीमती रुचिका चौहान ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ग्वालियर में तापमान बहुत अधिक है लू चल रही है जिसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि ग्वालियर जिले की सीमा में संचालित कोशिंग संस्थान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे, इसके बाद कोई कोचिंग चलती नहीं मिलनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को भीषण गर्मी में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।
31 मई से 15 जून तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे कोचिंग संस्थान
आदेश में जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि सभी कोचिंग संचालक इस आदेश की जानकारी अभी दो दिन आज और कल कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को दे और 31 मई से इस आदेश का पालन करें, आदेश में कहा गया है कि 31 मई से 15 जून तक ग्वालियर जिले की सीमा में संचालित सभी कोचिंग संस्थान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे।
आदेश में जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया है कि वे इस आदेश की जानकारी सभी थाना प्रभारियों को दें जिससे आदेश का पालन हो सके और उल्लंघन करने वाले पर नजर रखी जा सके, आदेश का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।