इंदौर बावड़ी हादसे पर हाई कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर समिति को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब…

इंदौर : इंदौर के पटेल नगर में रामनवमी के दिन हुए बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दायर हुई जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए नगर निगम और मंदिर प्रबंधन समिति से चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला

दरअसल, पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी की दिन हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन हुआ था, जिसमें मंदिर में मौजूद लोग बावड़ी की स्लैब धंसकने से अंदर गिर गए थे, जिनमे से 36 लोगों की मौत हो गई थी, इसके साथ ही बावड़ी हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को दी गई मुआवजा राशि के संबंध में भी जवाब तलब किया है, साथ ही एफआईआर, चालान और मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी हाई कोर्ट ने दिए है।

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