नए टैक्स स्लैब के आधार पर कैसे मिलेगी आयकर में छूट, बजट की अहम घोषणाएं, जानिये सारी जरूरी बातें…

नई दिल्ली : देश के आम बजट 2023-24 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव का बड़ा ऐलान किया है। आज संसद में वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार पांचवीं बार और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी।

बजट की 7 प्राथमिकताएं

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जिनमें 1) समावेशी विकास, 2) वंचितों को वरीयता, 3) बुनियादी ढांचा और निवेश, 4) क्षमता विस्तार, 5) हरित विकास और 6) युवा शक्ति और 7) वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। उन्होने कहा कि अमृत काल का विजन एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित हो। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्रों से सहायता ली जाएगी। उन्होने कहा कि इस जनभागीदारी के लिए सबका साथ सबका प्रयास आवश्यक है।बजट

राजकोषीय घाटा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा साल 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। वहीं 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘देखो अपना देश’ पहल की गई है।

नया टैक्स स्लैब

मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए  घोषणा की गई है कि में अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नई टैक्स रिजीम चुनेंगे। वहीं 3 लाख तक की आय वाले सभी लोगों पर (पुरानी रिजीम वाले भी) को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर में अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सालाना 3-6 लाख तक तक की आय वालों को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अगर आपकी वार्षिक कमाई  6-9  लाख के बीच है तो इसपर 10 फीसद टैक्स लगेगा। इस बीच याद दिलाते चलें की नई टैक्स रिजीम चुनने वालो को 7 लाख से कम वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा। 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और सालाना 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस साल 6.5 करोड़ ITR की प्रोसेसिंग की गई हैं।

ऐसे समझें नया टैक्स रिजीम

वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7 लाख से कम वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 15 लाख की सालाना आय पर सिर्फ 45 हजार रुपये कर भुगतान करने होंगे। नई टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की कमाई पर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 52500 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ नए टैक्स स्लैब में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है जो पहले ढाई लाख रूपये पर थी। इसे कुछ इस तरह से समझिए..ओल्ड टैक्स स्लैब में ढाई लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था वही 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है लेकिन इसपर सरकार साढ़े बारह हजार की छूट देती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। नए टैक्स स्लैब में जो नया रिजीम अपनाएंगे उनके लिए ये राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

सौगातों का पिटारा

वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इसमें कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई सौगातें दी हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले के मुकाबले 66 फीसदी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है जिसे ‘महिला सम्मान बचत योजना’ नाम दिया गया है। इसके तहत लड़की या महिला के नाम पर राशि 2 लाख तक का निवेश किया जा सकेगा और इसपर 7.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। ये योजना साल 2025 तक संचालित होगी।

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