जबलपुर :मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बार फिर अहम निर्णय दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मॉडल हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक को बड़ी राहत दी है।हाई कोर्ट ने तीन महीने के अंदर पीपीएल जारी कर पेंशन संबंधी सभी लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति आनंद मोहन पाठक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
इस मामले में हाई कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रामकिशोर भारती की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा और दलील दी कि याचिकाकर्ता 31 जनवरी 2021 को माडल हाई स्कूल से सेवािनिवृत्त हुआ था, लेकिन दो साल गुजरने के बावजूद अब तक न तो पीपीएल जारी हुआ और न ही पेंशन विषयक सभी लाभ प्रदान किये गये।
3 महीने के अंदर मिलेगा लाभ
इतना ही नहीं याचिकाकर्ता के संबंध में 2021 में ही पेंशन प्रकरण बनाकर कोषालय को भेज दिया गया था। इस संदर्भ में मामला मॉडल हाई स्कूल प्राचार्य को भी भेज दिया गया था, लेकिन दो साल से अबतक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ऐसे में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। आर्थिक अभाव में सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पर संकट टूट पड़ा है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा के तर्कों से सहमत होकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया और तीन माह में पेंशन संबंधी सभी लाभ देने के निर्देश दिए है।