होमगार्ड जवान, युवा स्वरोजगार-लाड़ली लक्ष्मी के लिए शिवराज कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, जानें 5 बड़े निर्णय…

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले पर सहमति बनी है। इन फैसलों से एक तरफ जहां युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। वहीं दूसरी तरफ लाडली लक्ष्मी सहित होमगार्ड जवानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है।

होमगार्ड नियम 2016 के नियम 27 (ग) में संशोधन

शिवराज कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति को समाप्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 के नियम 27 (ग) में संशोधन किए जाएंगे। वर्ष 2016 और उसके बाद होमगार्ड सैनिक की सेवा में सैनिकों को 12 महीने में 10 महीने कॉल आउट ड्यूटी का प्रावधान था। वहीं अब संशोधित नियमानुसार होमगार्ड के सभी सैनिकों को 36 महीने में 34 महीने कॉल आउट ड्यूटी पर लिया जाएगा।

इसके साथ ही 950 स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीईआरएफ (SDERF) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाएगा। इसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। एसडीईआरएफ में अब कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1500 होगी। वही 950 स्वयंसेवी होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने में राज्य शासन पर 1 वर्ष में 11 करोड़ 11लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना सहित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और अनुसूचित जाति जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना

बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधि के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी जबकि सेवा और व्यवसाय गतिविधि के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना को स्वीकृति दी जाएगी। इस योजना को लेकर तैयार किए गए नियम के तहत योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में हितग्राहियों को ऋण पत्र पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान निगम द्वारा वहन किया जाएगा। जबकि बैंक गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए वहन किया जाएगा।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लाभ के लिए शुरू की गई है। इसमें वैसे सदस्यों को लाभ मिलेगा जो आयकर दाता नहीं है। जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन सभी लोगों को स्वरोजगार गतिविधि के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक के ऋण बैंक से उपलब्ध कराए जाएंगे। वही हितग्राहियों को 7% ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना

अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही कृषि पशुपालन मत्स्य पालन उद्यानिकी पंचायत और ग्रामीण विकास ऊर्जा तकनीक शिक्षा कौशल विकास और रोजगार सहित अन्य विभागों आदि से अथवा जिला कलेक्टर से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्ताव के तहत वित्त पोषण के लिए अधिकतम ₹2 करोड़ की संपूर्ण परियोजना लागत के अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर यह अनुदान प्राप्त होंगे।

योजना में स्वरोजगार आजीविका कौशल उन्नयन संवर्धन और नवाचार के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण के लिए परियोजना में कम से कम 50% लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021

वही मंत्री परिषद ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 का अनुमोदन किया है। इसके तहत ऑटो रिक्शा के संचालन में मार्गो के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने, कलर कोडिंग के अनुसार अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने समेत ऑटो रिक्शा पर रूट नंबर रूट इंडिकेटर के संबंध में योजना पर सहमति दी गई है।

इसके साथ ही मंत्री परिषद द्वारा राजस्व विभाग के वार्ड क्रमांक 70 लाला लाजपत राय वार्ड की परिसंपत्तियों का निर्माण सहित राजस्व विभाग की वार्ड नंबर 6 छत्रसाल वार्ड वाणिज्य कर कार्यालय के पास, राजस्व विभाग की वार्ड नंबर 61 तहसील हुजूर जिला भोपाल निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा पूरी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विधेयकों का अनुमोदन

  • शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 मई के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति दी गई है।
  • मध्य प्रदेश काष्ट चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है और विधेयक को विधानसभा में पुर स्थापन पारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने वन विभाग को अधिकृत किया गया है।
  • भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दी गई स्टांप अनुसूची 1 क अनुच्छेद 6 7 13, 25, 38 के स्टांप शुल्क की दरों का युक्ति युक्तिकरण करने भारतीय स्टांप मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को अनुमोदित किया गया है।
  • टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल का नाम परिवर्तन कर शुभम विश्वविद्यालय भोपाल करने प्रस्तुत संशोधित विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है।

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