इंदौर : मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होने वाली जी-20 समिट की मीटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई है कि G-20 समिट की मीटिंग को देखते हुए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सभी प्रकार के ड्रोन, यूएवी और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू, होटल पार्क, होटल एफोटेल, होटल शेरटन, होटल फेयरफील्ड, होटल सयाजी, होटल मैरियट और होटल वालों के आसपास के क्षेत्रों में भी ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उस पर कई धाराओं और अधिनियम के अंतर्गत उचित वैधानिक कार्यवाई की जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया है कि कमर्शियल फ्लाइट एस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।
इंदौर : G-20 मीटिंग के लिए जारी आदेश
आदेश के मुताबिक, देश में जी-20 की अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्यक्रम और श्रम एवं रोजगार मंत्री की चौथी बैठक इंदौर में आयोजित की जा रही है, जो 19 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा श्रेणी प्राप्त अतिथियों का आगमन अपेक्षित रहेगा।
ऐसे में पुलिस आयुक्त नागरिया इंदौर द्वारा 17 जुलाई के दिन एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट, मार्ग के दोनों ओर, कार्यक्रम स्थल (बी. सी. सी), होटल रेडिसन ब्लू, होटल पार्क, होटल एफ्फोटेल, होटल शेरेटन, होटल फेयरफील्ड, होटल सायाजी, होटल मेरिएट, होटल वाव के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है और सभी स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है।
ऐसे में अगर कोई भी आदेश का पालन करता हुआ पाया गया तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार धारा 188,भा.दवि और अन्य सुसंगत धाराओं और अधिनियम के तहत उचित वैधानिक कार्यवाई की जाएगी।