जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीबन 82 करोड़ का जुर्माना लगाया है, दरअसल यह मामला मानेगांव क्षेत्र में पत्थर के अवैध खनन के कलेक्टर न्यायालय में चल रहा था, इस मामलें में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने मेसर्स बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोपराइटर बांसवाडा राजस्थान निवासी विनोद जैन पर 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
खनिज विभाग ने जांच में पाया गया था कि बांगड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट स्वीकृत क्षेत्र के अलावा इससे सटे दक्षिण-पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्व दिशा में पत्थर का अवैध खनन कर रही है। मानेगांव की खसरा नंबर 105 की 2 हेक्टेयर भूमि पर 27 मार्च 2019 से 22 नवंबर 2022 की अवधि के लिए खनन पट्टा का हस्तांतरण किया गया था। जांच के दौरान स्वीकृत क्षेत्र से बाहर के इस हिस्से की नपाई भी की गई थी। नपाई में 187 मीटर लंबाई, 117 मीटर चौड़ाई और 27 मीटर गहराई तक अर्थात कुल 5 लाख 90 हजार 733 घनमीटर पत्थर का अवैध खनन किया गया था। यही नहीं बांगड़ इंफ्रा द्वारा इसके लिए पर्यावरण सबंधी कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया जहां इस मामलें में गड़बड़ी सही आए जाने पर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने पत्थर के अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी के 40 गुना राशि के बराबर अर्थात 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि शासन के खाते में जल्द जमा करने के आदेश दिए गए हैं।