जबलपुर। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है। मामले में पिछले 6 सितंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में लगी 3 याचिका की स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि, मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी 3 याचिका की स्टेटस रिपोर्ट 13 सितंबर से पहले पेश की जाए।
ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने 6 सितंबर को सुनवाई स्थगित कर दी थी, 6 सितंबर को सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण के पक्ष में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि, मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2014 से याचिका लगी हुई है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की स्टेटस रिपोर्ट पेस करे। मामले को लेकर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को 27 या 14 प्रतिशत आरक्षण देने के कानूनी पहलू पर पिछले तीन साल से बहस चल रही है। मामला अब आखिरी छोर पर पहुंच गया है। लिहाजा, दोनों पक्ष पूरा जोर लगा रहे हैं। हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुल 63 याचिकाएं विचाराधीन हैं। कुछ याचिकाएं ओबीसी उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें 27 फीसद आरक्षण की मांग की गई है। वहीं कुछ याचिकाएं सामान्य उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का विरोध किया गया है। इनमें पीएससी, शिक्षक भर्ती, सांख्यिकी अधिकारी, एडीपीओ समेत अन्य विभागों की नियुक्तियों में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण देने कहा है।