जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप घोटाले में कार्रवाई करते हुए सात पैरामेडिकल कालेज़ों को सील कर दिया है। तो वहीं पांच कॉलेजों से वसूली भी की गई है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर शहर में 15 पैरामेडिकल कॉलेज पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। 5 कॉलेजों से भी 43 लाख रुपए की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया है, इसके अलावा 7 पैरामेडिकल कॉलेजों को सील भी किया गया है। बता दें कि बहुचर्चित छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार आज इस पूरे मामले में अपना पक्ष एक बार फिर से हाईकोर्ट में रखेगी।
बता दें कि प्रदेश भर में 2010 से 2015 छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पैरामेडिकल कॉलेज से छात्रवृत्ति वसूल करने के निर्देश दिए थे। दरअसल पैरामेडिकल कॉलेजों के विभिन्न कोर्सों में छात्रों का फर्जी प्रवेश दिखाया गया जो कभी कॉलेज आए ही नहीं उनके दस्तावेज लगाकर पिछला वर्ग व एससी-एसटी वर्ग को शासन से मिलने वाली मोटी छात्रवृत्ति भी पैरा मेडिकल कॉलेजों ने वसूल की थी। इस मामले में आज फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होना है।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने जबलपुर के पैरा मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई करना शुरू किया है। जिला प्रशासन ने जबलपुर इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज, बालाजी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मीनाक्षी अकैडमी इंस्टीट्यूट, एसपीआई पीएमटी पैरामेडिकल महाविद्यालय सदर, सौर्य इंस्टिट्यूट, रेवांचल ज्ञान प्रबोधिनी, एमएम कॉलेज आफ फिजियोथैरेपी एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज और महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज को सील कर दिया है।