जबलपुर : जबलपुर में एक पेट्रोल पंप में कार के 50 लीटर पेट्रोल के कैपेसिटी वाले टैंक में 57 लीटर पेट्रोल भरने का मामला सामने आया है, हालांकि रोजाना ग्राहकों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी का मामला कई बार सामने आया मगर पेट्रोल पंप संचालक के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन संचालक पर यह धोखाधड़ी उस वक़्त भारी पड़ गई जब हाईकोर्ट के जज की कार पेट्रोल भरवाने पंप पहुंची।
50 लीटर क्षमता वाली कार में भरा 57.43 लीटर पेट्रोल
शहर के दूसरे पुल स्थित मोखा पेट्रोल पंप में बुधवार शाम हाईकोर्ट के जज की 50 लीटर क्षमता वाली कार के टैंक में 57.43 लीटर पेट्रोल भर दिया। कार में जज खुद मौजूद थे, उन्हे समझते देर न लगी कि किस तरह लोगों को यहाँ लूटा जा रहा है। तुरंत हाईकोर्ट के जज ने एसडीएम को फोन लगाकर पेट्रोल पंप सील करते हुए संचालक पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जज के फोन के बाद तुरंत मौके पर अफसरों का दल बल पहुंचा और उन्होंने पेट्रोल पंप को सील कर दिया। पेट्रोल पंप संचालक सरबजीत सिंह मोखा है जो पहले भी कोरोना काल में रेमेडिसिवर इंजेक्शन की काला बाजारी में जेल की सजा अपने बेटे और पत्नी सहित काट के आया है।
पाई गई गड़बड़ी
फोन के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम पीके सेनगुप्ता दूसरा पुल के पास स्थित मोखा पेट्रोल पंप पहुंचे, वही जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश ताडेकर और नापतोल निरीक्षक भी पुलिस बल के साथ पेट्रोल पंप पहुंचे। जहां उन्होंने जांच की। जिसके बाद प्राथमिक तौर पर गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद देर रात ही पेट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल पेट्रोल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।