भोपाल : कटनी जिले में सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा को अनाधिकृत रूप से खनिज अनुज्ञप्ति जारी करने और पद के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई संभागायुक्त अभय वर्मा द्वारा कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
पवन कुमार कुशवाहा पर शासन के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करते हुए तीन खनिज व्यापारियों को अनुज्ञप्ति जारी करने, कार्य में लापरवाही, अनियमितताएं और पद का दुरुपयोग करने के आरोप शामिल हैं। निलंबन अवधि में सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा को मुख्यालय कार्यालय कलेक्ट्रेट कटनी नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सहायक खनिज अधिकारी निलंबित
पवन कुमार कुशवाहा पर आरोप है कि कि उन्होंने तीन खनिज व्यापारियों को बिना उचित अनुमोदन और प्रक्रिया का पालन किए अनधिकृत रूप से अनुज्ञप्ति जारी की। इसी के साथ ये आरोप भी है कि उन्होंने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेशों का पालन किए बिना और वरिष्ठ अधिकारियों से बिना अनुमति लिए स्वयं के हस्ताक्षर से ये अनुज्ञप्ति जारी की। इस तरह की कार्यप्रणाली ने शासन के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया, जो सीधे तौर पर उनके कर्तव्यों में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।
ये है मामला
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा संभागायुक्त जबलपुर को प्रेषित पत्र में सहायक खनिज अधिकारी द्वारा किये गए नियम विरूद्ध कार्यों का विवरण भेजा गया था। जिसमें ग्राम झिंझरी तहसील मुड़वारा कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1446, 1447, 1463, 1405 कुल रकबा 2.45 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लाईमस्टोन, बाक्साईड, पायरोफ्लाईट, कोयला एवं क्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के आदेश अनुसार मेसर्स रेफकास्ट एण्ड सिरेमिक इण्डस्ट्रीज के पार्टनर श्री ध्रुव माहेश्वरी सिविल लाईन कटनी, को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 24 जून 2019 से 23 जून 2024 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि लगभग व्यतीत होने के करीब खनिज व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति को 26 जून 2024 की अवधि से 5 वर्ष तक बढ़ानें, नवीनीकरण करने किये जाने संबंधी आवेदन पर अनुज्ञप्ति को 23 जून 2029 10 तक वर्ष के लिए बढा दिया और बाकायदा 6 सितंबर को आदेश जारी कर दिया। इसमें प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनिज अधिकारी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश श्री कुशवाहा द्वारा जारी किया जाना पाया गया।
निलंबित सहायक खनिज अधिकारी श्री कुशवाहा एक अन्य प्रकरण में औद्योगिक क्षेत्र लमतरा तहसील स्थित भूमि खसरा नंबर 2, 3 के प्लाट नंबर 5 के रकवा 4500 वर्गमीटर क्षेत्र पर खनिज बाक्साईट, डोलोमाईट, पायरोफ्लाईट एवं फायरक्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 20 जनवरी 2020 अनुसार मेसर्स सिद्ध एसोसिएट्स, प्रोपराईटर श्री अर्पित जैन को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 30 जून 2019 से 29 जून 2024 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। खनिज व्यापारी द्वारा 6 जून 2024 को उक्त अनुज्ञप्ति की अवधि 05 वर्ष तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 05 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात 30 जून 2019 से 20 जून 2029 तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 6 सितंबर 2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनिज अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया।
इसी प्रकार एक अन्य मामले में ग्राम बाकी तहसील मुड़वारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 385/1, 387/1, 388/1 कुल रकवा 0.680 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज कोयला के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी के आदेश 13 मई 2021 अनुसार मेसर्स प्रहलाद इन्टरप्राईजेज, प्रोप्राईटर श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 27 जून 2021 से 26 जून 2026 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि में खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति द्वारा आवेदन देकर अनुज्ञप्ति की अवधि 05 वर्ष तक बढ़ाये जाने, नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट बाक्साईट लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 05 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात 27 जून 2021 से 26 जून 2031 तक की अवधि बढ़ाये जाने, नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट, बाक्साईट, लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित व जोड़े जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 06 सितंबर 2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनि अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया है।