भोपाल: उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना तिथि को सीमावर्ती मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में शराब की दुकानें और बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर्स को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों से समन्वय कर सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में उक्त अवधि में क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएं तथा शराब की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो।
आदेश में कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों में शराब की बिक्री पर नजर रखी जाये, जिससे वहां से मतदान क्षेत्र में शराब का परिवहन न होने पाये। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य बिक्री स्थल आदि में शराब की बिक्री व सेवा न हो। गैर-मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, जिनके पास मदिरा का लायसेंस हो, उन्हें भी उक्त अवधि में शराब बिक्री व सेवा की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे छह माह तक कारावास, 2000 रुपये जुमार्ना अथवा दोनों का प्रावधान है।