उज्जैन : उज्जैन में 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें बकाया संबंधी प्रकरणों को सुना जाने वाला है और कर जमा करने वाले उपभोक्ताओं को छूट का लाभ भी दिया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में ये छूट
लोक अदालत में संपत्ति करके ऐसे प्रकरण पर अधिकार समेत 50000 रुपए बकाया है उनमें से अधिकतर में 100% छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से 1 लाख बकाया होने की स्थिति में 50% तक छूट दी जाएगी। लोगों का ₹100000 से ज्यादा बकाया है उन्हें 25% छूट का लाभ दिया जाएगा।
जल कर के प्रकरण में भी उपभोक्ताओं को छूट दी जाने वाली है। इसके तहत जिनका प्रभार और अधिभार 10 हजार से ज्यादा है उन्हें 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। जिनकी राशि 10 हजार से लगाकर 50 हजार तक है उन्हें 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधिक बकाया की स्थिति में 50 प्रतिशत छूट उपभोक्ता को मिलेगी।
एक ही बार मिलेगी छूट
लोक अदालत में दी जाने वाली ये छूट एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही मिलती है। इस बार 2022 23 के प्रकरणों पर सुनवाई होगी। छूट मिलने के बाद इस राशि को 2 किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा। इसमें 50 प्रतिशत का भुगतान लोक अदालत की सुनवाई में और बाकी बचे हुए अमाउंट का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना होगा।