नई दिल्ली : राहुल गांधी की लोकसभा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दो वर्ष की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है। इसके बाद अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे नही मिलने पर वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वो केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस पत्र में लिखा है कि अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में सुनाए गए फैसले के मुताबिक कोई जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक सजा सुना जाती है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर वो व्यक्ति सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। गुरुवार को मोदी सरनेम से जुड़े एक मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने तत्काल ही बेल देते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित करते हुए ऊपरी अदालत में जाने के विकल्प को खुला रखा है। राहुल के वकीलों और कांग्रेस ने भी कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, लेकिन अब तक उनकी तरफ अपील की नहीं गई है।
इस मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए विरोध जताया है। पार्टी ने कहा कि ‘राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।