भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को मंगलवार को स्थगित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन इसे लेकर मध्यप्रदेश में लगातार विरोध हो रहा था।
महज पाँच ही दिन हुए थे लागू किए हुए
लागू होने के पांचवें दिन ही इसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रविधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) जारी करने के लिए शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किए गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
व्यापारियों ने जताया था विरोध
नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। साथ ही इसका जमकर विरोध भी किया जा रहा था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।