जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने चिकित्सक महासंघ को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। न्यायालय के इस आदेश का पालन करते हुए महासंघ ने हड़ताल वापस लेकर सभी चिकित्सकों को यथावत काम पर जाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि प्रदेशभर के लगभग 12000 डॉक्टर डीएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के चलते प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई थीं और हर जगह मरीज इधर से उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। बीमार मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों से मिन्नतें कर रहे थे लेकिन बावजूद इसके ना उनका इलाज किया जा रहा था बल्कि उन्हें बिना इलाज के डिस्चार्ज तक किया जा रहा था।
इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह द्वारा इस स्ट्राइक के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया और सभी चिकित्सकों को काम पर लौटने के आदेश भी दिए।सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट मैं यह भी माना कि इस तरह हड़ताल पर जाना गलत है जिसके चलते मरीजों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने डॉक्टरों को बिना अनुमति के हड़ताल पर न जाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं।