भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार उन सभी लोगों पर नियम उल्लंघन के केस वापस लेगी जो कोविड लॉकडाउन के समय लगाए गए थे। इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे। ये जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। इस अहम फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी जिनके ऊपर उस समय साधारण धाराओं के तरह मामले दर्ज किए गए थे।
उन्होने बताया कि ‘कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी।’ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनपर कोरोनाकाल में नियम उल्लंघन के मामले दर्ज है। इनमें मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, उस समय बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहित कई अन्य तरह के मामले होंगे। कोविड-19 के समय कई लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन किया था और इस कारण उनके ऊपर अलग अलग तरह के केस दर्ज हुए थे। लेकिन अब शिवराज सरकार के इस फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।