MP : कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को सुनाई गई 1 साल की सजा, शासकीय कार्य में बाधा डालने का था आरोप…

भोपाल : मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित उनके सहयोगियों को शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी करार किया है। साथ ही, 1 साल का कारावास सहित 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

पूरी सुनवाई के दौरान विधायक, कुणाल चौधरी, अजय गुप्ता कोर्ट में उपस्थित थे। बता दें कि इस मामले में उनके और साथियों के खिलाफ धारा 147, 149, 332 और लोक संपत्ति नुकसानी अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया था।

साल 2009 का मामला

दरअसल, मामला साल 2009 का है। जब राजगढ़ में पटवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इनमें उन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149, 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे।

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