भोपाल : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल की एक याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भोपाल की एमपी- एमएलए कोर्ट में अजय सिंह राहुल की लंबित अपील पर सुनवाई भी अगली पेशी तक स्थगित कर दी है। दरअसल कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है। हालांकि,यह अपील उन्होंने ही दायर की थी।
यह था मामला
चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अपनी सागर की जनसभा में साधना सिंह को नोट गिनने की मशीन कह दिया था। इस पर शिवराज सिंह और साधना सिंह ने भोपाल की कोर्ट में अजय सिंह के खिलाफ मानहानि का प्रकरण पेश किया था। जिसके बाद एमपी- एमएलए कोर्ट भेज दिया गया, यहाँ भी कुछ गवाही हुईं,लेकिन बाद में प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में भेज दिया गया। बाद में जेएमएफसी कोर्ट ने अंतिम बहस सुनी और अजय सिंह राहुल को साधना सिंह की मानहानि का दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद अजय सिंह ने इस फैसले के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अजय सिंह राहुल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी गई कि चूंकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में गवाही ली हैं, इसलिए उसे अपील पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है कि उनके खिलाफ सजा और जुर्माना को निरस्त किया जाए।