भोपाल : मध्यप्रदेश के संविदा शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में सन 2014 एवं उसके बाद नियुक्त किए गए संविदा शिक्षकों की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक को “प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान” से प्रतिस्थापित करने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 03-06/2021/1/3 दिनांक फरवरी 2030 में लिखा है कि, इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के तहत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 5.1 में उल्लेखित “संविदा शाला शिक्षक” को “प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान” से प्रतिस्थापित किया जावे। यह निर्देश जारी होने की तिथि से लागू होंगे।
कैबिनेट में हुआ था फैसला
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत 24 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्रि-परिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के एकजाई परिपत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।